चंडीगढ़ प्रशासन 31 मार्च, 2020 तक प्रतिबंध लगाता है

चंडीगढ़, 22 मार्च (सतनाम चौहान) चंडीगढ़ प्रशासन ने COVID19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

31 मार्च, 2020 तक सभी गैर-जरूरी प्रतिष्ठान जिनमें कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, कारखाने और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं, बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक परिवहन भी निलंबित रहेंगे।

हालांकि, सब्जी की दुकानें, राशन की दुकानें, केमिस्ट आदि सहित आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी।

इस संबंध में विस्तृत आदेश शीघ्र ही साझा किए जाएंगे।

लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और समय-समय पर संवाद के रूप में सभी निवारक कदम उठाएं। सभी को घर के अंदर रहने और जरूरी न होने तक बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है।

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